नैनीताल। आवासीय प्रयोजन के लिए आवंटित भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित पट्टे को निरस्त करते हुए भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नंदराम को आवासीय उद्देश्य से भूमि आवंटित की गई थी। बाद में उनके वारिसान रोहित कुमार, दिनेश कुमार और संतोष कुमार, निवासी छड़ा मझेड़ा कैंची धाम, द्वारा उक्त 0.008 हेक्टेयर भूमि पर रेस्टोरेंट संचालित किया जा रहा था। जांच में स्पष्ट हुआ कि भूमि का उपयोग आवासीय प्रयोजन के बजाय व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, जो पट्टे की शर्तों का सीधा उल्लंघन है।
मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित पट्टे को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया और भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के निर्देश जारी किए। प्रशासन की इस कार्रवाई को नियमों के सख्त अनुपालन और अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
