
हल्द्वानी। सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। हल्द्वानी संभाग के संभागीय परिवहन अधिकारी गुरदेव सिंह (प्रशासन) ने वाहन स्वामियों, चालकों और आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि वाहनों में अनाधिकृत ब्लैक फिल्म, मॉडिफाइड/रेट्रो साइलेंसर, अवैध हूटर, मानकों से अधिक तेज एलईडी/लेजर लाइट तथा अन्य अनधिकृत संशोधन न कराएं।
विभाग ने बताया कि ऐसे संशोधन न केवल मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन हैं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं, ध्वनि प्रदूषण और अन्य वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करते हैं। विशेष रूप से तेज रोशनी वाली एलईडी लाइटें सामने से आने वाले वाहन चालकों की दृष्टि प्रभावित करती हैं, जिससे हादसों की आशंका बढ़ जाती है।
इसी को देखते हुए 4 अगस्त 2026 से 6 अगस्त 2026 तक हल्द्वानी संभाग में तीन दिवसीय विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान ब्लैक फिल्म, अतिरिक्त हाई-इंटेंसिटी लाइट, मॉडिफाइड/रेट्रो साइलेंसर, अवैध हूटर और अन्य अनाधिकृत संशोधन वाले वाहनों के खिलाफ सघन जांच की जाएगी।
नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर चालान, वाहन जब्ती तथा मोटर वाहन अधिनियम के तहत अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, विभाग ने अभियान को प्रभावी और परिणाममुखी बनाने के निर्देश देते हुए कार्रवाई का विस्तृत विवरण भी उपलब्ध कराने को कहा है।
परिवहन विभाग ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करें और वाहनों में किसी भी प्रकार का अवैध संशोधन न कराएं। विभाग ने कहा कि “सुरक्षित यातायात, सुरक्षित जीवन” के उद्देश्य को सफल बनाने में नागरिकों का सहयोग सबसे बड़ी ताकत है।
