हल्द्वानी: नगर निगम के वार्ड नंबर 11 से निर्वाचित पार्षद रवि जोशी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए एक चुनाव याचिका न्यायालय में दायर की गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि जोशी ने नामांकन दाखिल करते समय अपने बारे में पूरी सूचना प्रदान नहीं की, जो निर्वाचन प्रक्रिया के नियमों के विरुद्ध है।
याचिकाकर्ता ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि जोशी के निर्वाचन को अमान्य घोषित किया जाए।
न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के लिए 3 मार्च, 2025 की तारीख निर्धारित की है। विपक्षी पक्ष को इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है। याचिकाकर्ता ने आगामी सुनवाई के लिए आवश्यक तैयारी करने की बात कही है।
स्थानीय निवासियों और राजनीतिक हलकों में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब सभी की निगाहें 3 मार्च, 2025 को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।