नैनीताल में तीन अपराधी ‘गुंडा’ घोषित, 6 महीने के लिए जिला बदर

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नैनीताल। जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन व्यक्तियों को ‘गुंडा’ घोषित कर उन्हें 6 माह के लिए जनपद की सीमाओं से बाहर रहने के आदेश जारी किए हैं।

जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, रामनगर निवासी इमरान पुत्र वकील के विरुद्ध वर्ष 2021 से 2024 के बीच चोरी, आपराधिक कृत्य एवं अन्य गंभीर धाराओं में कुल पांच मुकदमे दर्ज हैं। वहीं मुक्तेश्वर निवासी नवीन सिंह पुत्र चंदन सिंह के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत तीन मामले दर्ज पाए गए हैं। इसके अलावा केवल सिंह पुत्र मक्खन सिंह, हाल निवासी मिश्रा घाट छोई, रामनगर के विरुद्ध भी आबकारी अधिनियम के अंतर्गत चार मुकदमे दर्ज हैं।

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया कि तीनों व्यक्तियों की लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका बनी रहती है।

मामले में सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने तीनों को ‘गुंडा’ घोषित करते हुए 6 माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।


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