हरिद्वार। दिनांक 29 अप्रैल 2026 को एक पीड़ित पिता ने कोतवाली खानपुर में तहरीर देकर बताया कि कुछ युवकों ने उसकी मासूम बेटी, जिसकी उम्र मात्र पंद्रह वर्ष है, को नशीला पदार्थ सुंघाकर पहले अगवा किया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस नाबालिग किशोरी से जुड़े संवेदनशील मामले को पुलिस ने पूरी गंभीरता से लेते हुए अभियोग संख्या 85/2026, धारा 137(2), 123, 74, 78 बीएनएस तथा 7/8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया। प्रकरण से जुड़े एक आरोपी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि अन्य दो आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहे थे और अपने ठिकाने बदल-बदलकर रह रहे थे। पुलिस टीम ने तलाश जारी रखते हुए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की और मुखबिर तंत्र की सहायता से दोनों फरार आरोपियों को उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित ग्राम खुशीपुरा के पास से सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में रासिम पुत्र लतीफ (उम्र 21 वर्ष) और रिहान पुत्र नौसाद (उम्र 18 वर्ष), दोनों निवासी ग्राम जोग्गावाला शामिल हैं। दोनों आरोपियों को धारा 137(2), 78, 70(2), 123 बीएनएस तथा 3(क)/4, 5(छ)/6 पोक्सो एक्ट के तहत माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इस सफल कार्रवाई में वरिष्ठ उपनिरीक्षक मंसूर अली, अपर उपनिरीक्षक योगेन्द्र सिंह, अपर उपनिरीक्षक बिजेन्द्र सिंह और कांस्टेबल हरेन्द्र सिंह की पुलिस टीम ने अहम भूमिका निभाई।
नाबालिग से दुष्कर्म के दो फरार आरोपी उत्तर प्रदेश सीमा से गिरफ्तार
