नैनीताल। जनपद के जिलाधिकारी ने होली (छलड़ी) के त्योहार को ध्यान में रखते हुए 15 मार्च 2025 (शनिवार) को जनपद के समस्त कार्यालयों और संस्थानों में स्थानीय अवकाश घोषित किया है। यह निर्णय मैनुअल गवर्नमेंट ऑर्डर्स के पैरा-147 में दिए गए प्रतिबंधों और अधिकारों के तहत लिया गया है। हालांकि, यह अवकाश बैंक, कोषागार और उपकोषागार पर लागू नहीं होगा।
अपर जिलाधिकारी पीआर चौहान ने बताया कि इस अवकाश का प्रभाव उन विद्यालयों और संस्थानों पर नहीं होगा, जहां 15 मार्च को सीबीएसई या किसी अन्य विभाग/आयोग की प्रतियोगी परीक्षाएं या अन्य परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि ऐसे विद्यालयों और संस्थानों में परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए संबंधित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।
