पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने खुद रची अपनी हत्या की साजिश, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

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हरिद्वार: हरिद्वार जिले के थाना बहादराबाद क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पूर्व जिला पंचायत सदस्य जाकिर पुत्र ताहिर निवासी ग्राम घोड़ेवाला ने अपने ही विपक्षियों को फंसाने के लिए अपनी हत्या की फर्जी कहानी रच डाली।

दिनांक 12 अक्टूबर 2025 को जाकिर ने थाना बहादराबाद में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसके विपक्षी जावेद पुत्र याकूब, याकूब, मुनफेत और जुनेद, निवासी ग्राम घोड़ेवाला (जिनसे उसका जमीनी विवाद न्यायालय में विचाराधीन है) ने उसकी हत्या करवाने के लिए 30 लाख रुपये की सुपारी दी है, जिसमें जलालपुर और रुड़की के कुछ युवक शामिल हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार ने थानाध्यक्ष बहादराबाद को तत्काल गहन जांच और कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। जांच के दौरान पुलिस टीम ने आजम निवासी कान्हापुर, उस्मान निवासी जलालपुर, सोहेल निवासी सोत मोहल्ला रुड़की, खालिक पुत्र सुलेमान और शाजिद पुत्र सुलेमान निवासी घोड़ेवाला से पूछताछ की। पूछताछ में चौंकाने वाला सच सामने आया — जाकिर ने ही पूरी झूठी कहानी गढ़ी थी।

पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि जाकिर का जावेद पुत्र याकूब से पिछले तीन-चार वर्षों से जमीनी विवाद चल रहा है। विपक्षी पक्ष पर दबाव बनाने और झूठा मुकदमा दर्ज करवाने के उद्देश्य से उसने अपनी ही हत्या की साजिश रची। इसके लिए उसने आजम, उस्मान और सोहेल को 50,000 रुपये का लालच देकर अपनी लाइसेंसी पिस्टल से अपनी ही कार पर फायरिंग करने की योजना बनाई थी, ताकि अपने विपक्षियों पर झूठा हत्या की सुपारी देने का आरोप लगाया जा सके।

थानाध्यक्ष बहादराबाद की टीम ने जब सख्ती से पूछताछ की तो पूरा षड्यंत्र खुल गया। पूछताछ के दौरान सभी आरोपी आपस में आरोप-प्रत्यारोप करने लगे और थाने में ही झगड़ा करने लगे। इसके बाद सभी को धारा 170 बीएनएसएस के अंतर्गत हिरासत में लिया गया।

पुलिस ने जाकिर की लाइसेंसी पिस्टल, जिसका रिन्यूवल समाप्त हो चुका था, उसके भतीजे खालिक से बरामद की। लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर जाकिर और खालिक के खिलाफ मु.अ.सं. 400/2025 धारा 21/30 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

हरिद्वार पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच कर सच्चाई उजागर की है। पुलिस का कहना है कि किसी निर्दोष को फंसाने या झूठा मुकदमा दर्ज करवाने का प्रयास करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जाकिर की पिस्टल का लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट संबंधित प्राधिकारी को भेजी जा रही है।

हिरासत में लिए गए आरोपियों में जाकिर पुत्र ताहिर, खालिक पुत्र सुलेमान, उस्मान पुत्र लियाकत, सोहेल पुत्र हसरत, आजम पुत्र इलियास और शाजिद पुत्र सुलेमान शामिल हैं।

जाकिर के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें वर्ष 2013, 2016 और 2022 में विभिन्न धाराओं के तहत मारपीट, बलवा और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले शामिल हैं।

हरिद्वार पुलिस की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि कानून का दुरुपयोग कर किसी निर्दोष को फंसाने की कोशिश करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।


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