हल्द्वानी में बैंकेट हॉल, टेंट हाउस और डीजे संचालकों की संयुक्त गोष्ठी, प्रशासन ने दिए सख्त निर्देश

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हल्द्वानी। शहर में विवाह और अन्य समारोहों के दौरान यातायात व्यवस्था और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से आज कोतवाली हल्द्वानी के मीटिंग हॉल में नैनीताल पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा एक संयुक्त गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता एसपी सिटी हल्द्वानी प्रकाश चंद्र और सिटी मैजिस्ट्रेट ए.पी. बाजपेई ने की। बैठक में बैंकेट हॉल, टेंट हाउस, डीजे और बैंड संचालकों को समारोह के दौरान अनुशासन और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए।

प्रमुख निर्देश निम्नलिखित हैं:

  1. साउंड ट्राली पर प्रतिबंध: समारोहों में साउंड ट्राली का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
  2. यातायात बाधा नहीं होगी: किसी भी समारोह के दौरान सड़क पर यातायात अवरुद्ध करने की अनुमति नहीं होगी।
  3. पार्किंग की व्यवस्था: बैंकेट हॉल संचालकों को अपने यहां आयोजित समारोह में आने वाले मेहमानों के वाहनों के लिए स्वयं पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी। सड़क पर वाहन अव्यवस्थित ढंग से खड़े नहीं किए जाएंगे।
  4. थाने को सूचना: सभी बैंकेट हॉल संचालकों को अपने यहां आयोजित समारोहों की तिथिवार जानकारी नजदीकी थाने को देनी होगी।
  5. रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बंद: रात्रि 10 बजे के बाद डीजे और अन्य वाद्य यंत्र जिनका ध्वनि स्तर 70 डेसिबल से अधिक है, का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
  6. सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य: सभी बैंकेट हॉल और टेंट संचालकों को समारोह स्थल के अंदर और बाहर पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
  7. गेट पर भीड़ से बचाव: शादी समारोह में गेट पर होने वाले रिबन काटने के रिवाज के दौरान भीड़ एकत्रित होती है, जिसके चलते यह सुनिश्चित किया जाए कि यह आयोजन मुख्य सड़क से 20-30 मीटर अंदर ही किया जाए, ताकि जाम की स्थिति न बने।

गोष्ठी में सीओ हल्द्वानी नितिन लोहनी, प्रभारी निरीक्षक हल्द्वानी राजेश कुमार यादव, थानाध्यक्ष बनभूलपुरा नीरज भाकुनी, थानाध्यक्ष मुखानी विजय मेहता, थानाध्यक्ष काठगोदाम दीपक बिष्ट के साथ-साथ हल्द्वानी शहर के सभी बैंकेट हॉल, टेंट हाउस, बैंड और डीजे संचालक, व्यापार मंडल के प्रतिनिधि व सदस्य मौजूद रहे।

प्रशासन ने इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।


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