जीवित व्यक्ति को मृत दिखाकर भूमि हड़पने का आरोप, प्रतिष्ठित कॉलेज मालिक के पुत्र व पत्नी समेत तीन के खिलाफ मुकदमा

देहरादून: जीवित व्यक्ति को मृत दिखाकर फर्जी वसीयत और कूटरचित दस्तावेजों के जरिए भूमि अपने नाम कराने के आरोप में थाना प्रेमनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मामले में देहरादून के एक प्रतिष्ठित कॉलेज के मालिक के पुत्र संजय कुमार चौधरी, उनकी मां ओमवती और चंद्रावती पत्नी बलवीर सिंह उर्फ भोला के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस के अनुसार, वादी श्यामलाल पुत्र स्वर्गीय ताराचंद निवासी सिमलासग्रांट, डोईवाला ने माननीय न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर आरोप है कि आरोपियों ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत छल-कपट और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उनके पिता स्वर्गीय ताराचंद की भूमि को हड़पने की साजिश रची।

आरोप है कि 03 अगस्त 1995 को फर्जी वसीयत तैयार की गई और एक कथित श्मशान घाट की फर्जी रसीद बनाकर ताराचंद की मृत्यु की तारीख 14 जून 2002 दर्शाई गई। जबकि शिकायतकर्ता के अनुसार ताराचंद की वास्तविक मृत्यु 20 नवंबर 2016 को हुई थी और इसका मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सिमलासग्रांट, डोईवाला से जारी हुआ है।

मामला ईस्ट हॉप टाउन, परगना पछवादून स्थित भूमि से जुड़ा है, जिसका कुल रकबा करीब 0.4050 हेक्टेयर बताया गया है। आरोप है कि फर्जी वसीयत, मृत्यु संबंधी रसीद और अन्य कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर राजस्व अभिलेखों में भी आरोपियों के पक्ष में प्रविष्टियां दर्ज कराई गईं। इससे ताराचंद के कानूनी वारिसों को आर्थिक नुकसान और आरोपियों को अवैध लाभ पहुंचने का आरोप है।

पुलिस ने मामले में मुकदमा अपराध संख्या 216/2026 के तहत धारा 420, 467, 468, 471, 504, 506 और 120बी IPC में अभियोग दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।