राजस्व उप निरीक्षक को रिश्वत के मामले में तीन साल की सज़ा

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हल्द्वानी। शिकायतकर्ता तरसेम सिंह पुत्र ज्ञान सिंह निवासी ग्राम मैनाझुण्डी पो० नकटपुरा तह० सितारगंज जिला ऊधमसिंहनगर ने सतर्कता अधिष्ठान कार्यालय नैनीताल सेक्टर हल्द्वानी में दिनांक 27.04. 2018 को शिकायत की थी कि उसके आय प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट लगाने के एवज में 5500/- रूपये उत्कोच की मांग की गयी थी।

जांच से तथ्य सही पाये जाने पर निरीक्षक पंकज कुमार उप्रेती के नेतृत्व में ट्रैप टीम का गठन किया गया । ट्रैप टीम द्वारा दिनांक 01.05.2018 को राजस्व उप निरीक्षक, राम सिंह को 5,500/- रूपया रिश्वत लेते हुये स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया तथा उत्कोच में लिये गये 5,500/- रूपये राम सिंह उपरोक्त से मौके पर ही बरामद किये गये। इस सम्म्बन्ध में थाना सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर नैनीताल हल्द्वानी में मुकदमा बनाम राम सिंह पंजीकृत किया गया। अभियोग के विवेचक निरीक्षक संजय कुमार पाण्डे द्वारा विवेचना उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

अभियोजन की कार्यवाही के दौरान अभियोजन अधिकारी दीपा रानी द्वारा मा० न्यायालय के समक्ष 11 गवाहों को परीक्षित कराया गया। अभियोग में पैरवी मुख्य आरक्षी सतपाल राम चिन्याल द्वारा की गयी। अभियोग के केस ऑफिसर निरीक्षक हेम चन्द्र पाण्डे थे। मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण हल्द्वानी नैनीताल नीलम रात्रा की अदालत द्वारा दिनांक 14.05.2024 को अभियुक्त राम सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1) (D) सपठित धारा 13 (2) के अपराध के लिये तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा 25,000/- रूपये (पच्चीस हजार रूपये) जुर्माने से दण्डित किया गया है तथा जुर्माना अदा न किये जाने की स्थिति में अभियुक्त को छः माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया। उक्त अधिरोपित सजायें साथ-साथ चलेंगी।


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