
हल्द्वानी। उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा-48 के अंतर्गत शासन द्वारा 21 अगस्त 2025 को जारी अधिसूचना के क्रम में ग्राम जवाहर ज्योति, दमुवाढूंगा, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल में भूमि सर्वेक्षण एवं अभिलेख तैयार करने की प्रक्रिया (रीसर्वे ऑपरेशन) प्रारंभ कर दी गई है। जिलाधिकारी नैनीताल के अनुमोदन पर उप जिलाधिकारी हल्द्वानी ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि इस कार्य के दौरान भूमि, नालों, ड्रेनेज मार्गों एवं सार्वजनिक उपयोग हेतु आरक्षित भूमियों की सुरक्षा और सुव्यवस्थित रख-रखाव को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के नए निर्माण कार्य, भूमि का अधिग्रहण, क्रय-विक्रय अथवा सीमांकन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश में कहा गया है कि संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं लेखपाल क्षेत्र में नियमित निरीक्षण करेंगे और किसी भी अनधिकृत निर्माण या गतिविधि की सूचना तत्काल अधिसूचित अधिकारियों को देंगे। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी निर्देशित किया गया है कि आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं।
उप जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आदेशों का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम, 1901 एवं नगर निकाय अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
