हल्द्वानी। नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम में व्यवस्था सुधार को लेकर महापौर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में स्वास्थ्य विभाग को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों के अनुसार शहर में कोई भी मीट-मांस विक्रेता खुले में मांस का विक्रय नहीं करेगा और सभी विक्रेताओं को अपने उत्पाद को ढककर ही बिक्री के लिए रखना अनिवार्य होगा।
नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। सभी संबंधित विक्रेताओं को नियमों का पालन करने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। इसके बाद भी यदि कोई विक्रेता नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ चालान सहित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने यह भी कहा है कि शहर में साफ-सफाई और स्वास्थ्य मानकों को बनाए रखने के लिए अभियान जारी रहेगा और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
