हल्द्वानी: प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड ने अनुशासनहीनता के आरोप में हल्द्वानी महानगर इकाई के निवर्तमान पदाधिकारियों की प्राथमिक सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है।
16 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, संगठन को सोशल मीडिया, समाचार पत्रों और प्राप्त पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली कि हल्द्वानी महानगर इकाई द्वारा संगठन के विरुद्ध निराधार आरोप लगाए गए और संगठन से नाता तोड़ने की घोषणा की गई। इसे संगठनात्मक मर्यादाओं, अनुशासन और निर्धारित नियमों के विपरीत माना गया।
पत्र में नगर इकाई के अध्यक्ष योगेश शर्मा, महामंत्री मनोज जायसवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सचिन गुप्ता, कोषाध्यक्ष गौरव गुप्ता, संगठन मंत्री उपेंद्र कनवाल और प्रचार मंत्री संदीप सक्सेना का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया गया है कि संगठन के कार्यक्रम में सहयोग करने के बजाय संगठन की छवि धूमिल करने और अपने पदों पर बने रहने का ऐलान किया गया।
संगठन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हल्द्वानी महानगर इकाई के निवर्तमान पदाधिकारियों की प्राथमिक सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संगठन में सभी गतिविधियां संविधान, नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप ही स्वीकार्य होंगी तथा संगठन की गरिमा और अनुशासन के विरुद्ध आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
यह आदेश प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष नवीन चन्द्र वर्मा के हस्ताक्षर से जारी किया गया है।
