नैनीताल में भू-कानून उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई, 250 वर्ग मीटर भूमि राज्य सरकार में निहित

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नैनीताल। नैनीताल के जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने भू-कानून के उल्लंघन के एक मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम सतबूंगा स्थित 250 वर्ग मीटर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही उपजिलाधिकारी नैनीताल को राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि कर भूमि का कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में लेने के निर्देश भी दिए गए हैं।

जांच के दौरान उपजिलाधिकारी नैनीताल ने पाया कि श्रीमती पूनम त्रिखा, निवासी बल्लभगढ़ (हरियाणा), के नाम ग्राम खपराड़ में श्रेणी-1(ग) की 500 वर्ग मीटर भूमि पहले से दर्ज है। इसके बावजूद उनके पति राकेश त्रिखा द्वारा ग्राम सतबूंगा में अतिरिक्त 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदी गई

मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों ने दंपति के अलग-अलग रहने का दावा किया, जबकि जिला शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि दोनों के बीच विधिक रूप से विवाह-विच्छेद नहीं हुआ है और 500 वर्ग मीटर भूमि आज भी राजस्व अभिलेखों में श्रीमती पूनम त्रिखा के नाम दर्ज है। ऐसे में अतिरिक्त भूमि का क्रय राज्य के भू-कानून के तहत निर्धारित सीमा का उल्लंघन माना गया।

अभिलेखों, जांच रिपोर्ट और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने ग्राम सतबूंगा की 250 वर्ग मीटर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश पारित किए हैं। प्रशासन का कहना है कि भू-कानून के उल्लंघन के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।


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