हल्द्वानी: बिना ढके खनिज परिवहन पर सख्ती, नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई

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हल्द्वानी। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जनपद में संचालित स्टोन क्रेशर इकाइयों और खनिज परिवहन में लगे वाहनों पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि बिना ढके खनिज परिवहन और वाहनों में सुरक्षा उपकरणों की कमी के कारण धूल प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के साथ ही सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ रही है।

जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि खनिज सामग्री ले जाने वाले सभी वाहन मजबूत तिरपाल से पूरी तरह ढककर ही परिवहन करेंगे। यदि कोई वाहन खुला परिवहन करता पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी स्टोन क्रेशर परिसरों में धूल नियंत्रण के लिए नियमित रूप से जल छिड़काव करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि खनिज परिवहन में लगे सभी वाहनों में आवश्यक सुरक्षा उपकरण कार्यशील स्थिति में होना अनिवार्य है। इनमें फ्रंट एवं रियर रिफ्लेक्टर, टेल लाइट/पार्क लाइट, ब्रेक लाइट, इंडिकेटर तथा रेट्रो-रिफ्लेक्टिव नंबर प्लेट शामिल हैं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर चालान, वाहन निरुद्धीकरण सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने जिला खान अधिकारी और संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में नियमित चेकिंग अभियान चलाया जाए और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।


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