हल्द्वानी। हल्द्वानी शहर में मंगल पड़ाव से ओके होटल तक सड़क चौड़ीकरण के तहत प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए 101 नोटिस जारी किए हैं। इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय ने 14 अक्टूबर तक अगली तारीख तय करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण और सुंदरीकरण के मामले में नगर निगम और लोक निर्माण विभाग की ओर से अतिक्रमणकारियों को जारी नोटिस पर सुनवाई की। कोर्ट ने जिला प्रशासन और नगर निगम को निर्देशित किया कि वे सड़क चौड़ीकरण के दायरे में आने वाले प्रत्येक भवन स्वामियों और किरायेदारों के मामले में अलग-अलग शपथपत्र पेश करें, ताकि उचित निर्णय लिया जा सके।
इस आदेश के तहत, प्रशासन को अदालत के आदेश का पालन करते हुए यथास्थिति बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को निर्धारित की है। प्रशासन का कहना है कि वे सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और न्यायालय के आदेश के अनुसार ही भविष्य में निर्णय लिया जाएगा।