निजी स्कूलों की मनमानी पर शिक्षा विभाग का शिकंजा, अभिभावकों को लौटाए गए 39 लाख से अधिक रुपये

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नैनीताल/हल्द्वानी। जनपद नैनीताल में निजी विद्यालयों द्वारा मनमाने ढंग से शुल्क वसूली के खिलाफ जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की कार्रवाई का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। अप्रैल 2026 में चलाए गए संयुक्त जांच अभियान के बाद निजी विद्यालयों से अतिरिक्त वसूली गई धनराशि अभिभावकों को वापस लौटाई जा रही है। अब तक जिले के 46 निजी विद्यालयों द्वारा अभिभावकों को 39 लाख 5 हजार 405 रुपये वापस किए जा चुके हैं।

मुख्य शिक्षा अधिकारी रंजीत सिंह नेगी ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अप्रैल माह के दौरान निजी विद्यालयों द्वारा लिए जा रहे अतिरिक्त एवं अवैध शुल्क की जांच के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन की संयुक्त टीम गठित की गई थी। जांच के दौरान जिले के 87 निजी विद्यालयों में नियमविरुद्ध शुल्क वसूली की पुष्टि हुई थी। इसके बाद संबंधित विद्यालयों को अतिरिक्त शुल्क वापस करने अथवा आगामी माह की फीस में उसका समायोजन करने के निर्देश दिए गए।

अभियान के बाद 08 विद्यालयों ने नियमविरुद्ध बढ़ाए गए शिक्षण शुल्क को कम किया है। वहीं 39 विद्यालयों द्वारा मनमाने ढंग से वसूले जा रहे परीक्षा शुल्क में कमी की गई है। इसके अलावा 15 निजी विद्यालयों ने पंजीकरण शुल्क को कम अथवा पूरी तरह समाप्त कर दिया है।

जांच के दौरान टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट शुल्क में भी बड़ी अनियमितता सामने आई थी। सरकार द्वारा निर्धारित टीसी शुल्क मात्र 1 रुपये होने के बावजूद कई विद्यालय अभिभावकों से 100 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक वसूल रहे थे। शिक्षा विभाग और प्रशासन के सख्त निर्देशों के बाद संबंधित विद्यालयों ने टीसी शुल्क घटाकर 1 रुपये कर दिया है। वहीं पहले वसूली गई अतिरिक्त धनराशि को अभिभावकों को वापस करने अथवा फीस में समायोजित करने की कार्रवाई की गई है।

मुख्य शिक्षा अधिकारी रंजीत सिंह नेगी ने स्पष्ट किया कि जिन विद्यालयों द्वारा अभी तक अतिरिक्त शुल्क वापस नहीं किया गया है, उनके खिलाफ शिक्षा विभाग कठोर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। नियमविरुद्ध फीस वसूली करने वाले विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने की संस्तुति शासन को भेजने तक की कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अभिभावकों के शोषण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और विद्यालयों को निर्धारित नियमों के अनुरूप ही शुल्क लेने होंगे।

मुख्य शिक्षा अधिकारी ने अभिभावकों से अपील की है कि यदि किसी निजी विद्यालय द्वारा नियमविरुद्ध फीस वसूली या अन्य किसी प्रकार की मनमानी की जा रही है तो इसकी शिकायत मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के ई-मेल ceonainital11@gmail.com पर की जा सकती है। शिकायतकर्ता का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा और प्राप्त शिकायत पर नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।


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