नैनीताल/हल्द्वानी। जनपद में संचालित निजी विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की सुरक्षा, संरक्षा, स्वास्थ्य तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने व्यापक संयुक्त निरीक्षण एवं सुरक्षा ऑडिट के निर्देश जारी किए हैं।
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 04 जून 2026 को होटल, गेस्ट हाउस, लॉज, होम-स्टे, मॉल, बैंक्वेट हॉल एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों के लिए गठित संयुक्त निरीक्षण समितियां अब अपने-अपने क्षेत्राधिकार में संचालित सभी निजी विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों का भी सुरक्षा ऑडिट और निरीक्षण करेंगी।
डीएम ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में शैक्षणिक संस्थानों में हुई अग्निकांड एवं अन्य दुर्घटनाओं की घटनाओं को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से व्यापक सुरक्षा मानकों के आधार पर यह विशेष अभियान संचालित किया जाएगा।
निरीक्षण के दौरान संस्थानों की मान्यता, पंजीकरण, अनुमति पत्र, फायर एनओसी, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता एवं कार्यशीलता, भवन की संरचनात्मक सुरक्षा, विद्युत व्यवस्था, आपातकालीन निकास मार्ग, सीसीटीवी कैमरे, छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था, दिव्यांग छात्रों के लिए सुविधाएं, आपदा प्रबंधन योजना, मॉक ड्रिल, फर्स्ट एड व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, शौचालयों की स्थिति तथा परिवहन सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच की जाएगी।
इसके अलावा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए नियमित मॉक ड्रिल, आपातकालीन सूचना तंत्र, राहत एवं बचाव वाहनों की पहुंच तथा संस्थानों में भीड़भाड़ की स्थिति का भी आकलन किया जाएगा। सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित अधिनियमों एवं नियमों के तहत विधिक एवं प्रशासनिक कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि अधिक छात्र संख्या वाले निजी विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। निरीक्षण के दौरान संस्थानों को सभी आवश्यक अभिलेख एवं अनुमतियां उपलब्ध करानी होंगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि निरीक्षण में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक निर्देश जारी किए जाएंगे, जबकि गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी समितियों को निरीक्षण पूर्ण होने के 15 दिनों के भीतर विस्तृत संयुक्त आख्या जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
डीएम ललित मोहन रयाल ने कहा कि 04 जून 2026 को जारी कार्यालय आदेश की अन्य सभी शर्तें एवं प्रावधान यथावत प्रभावी रहेंगे तथा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
