चुनावी खर्च का विवरण न देने पर मेयर और पार्षद प्रत्याशियों को नोटिस, निर्वाचन रद्द होने का खतरा

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हल्द्वानी। नगर निगम चुनाव में मेयर पद के दो प्रत्याशियों और 30 पार्षद प्रत्याशियों ने अब तक अपने चुनावी खर्च का विवरण निर्वाचन आयोग को उपलब्ध नहीं कराया है। इस पर रिटर्निंग अफसर ने संबंधित प्रत्याशियों को नोटिस जारी किए हैं। रिटर्निंग अफसर ने बताया कि नियमों के अनुसार मतदान से तीन दिन पहले प्रत्याशियों को अपने खर्च का विवरण व्यय प्रेक्षक को दिखाना अनिवार्य है।

रिटर्निंग अफ़सर , ए पी बाज़पेय ने बताया कि मेयर पद के दोनों प्रत्याशियों ने इस नियम का पालन नहीं किया, जिस पर उन्हें नोटिस जारी किया गया है। अगर प्रत्याशी नोटिस का जवाब देने में असफल रहते हैं और अपना खर्च विवरण प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो उनका निर्वाचन रद्द किया जा सकता है। साथ ही प्रशासन और निर्वाचन विभाग द्वारा दी गई सभी अनुमतियां भी रद्द हो सकती हैं।

रिटर्निंग अफसर ने यह भी जानकारी दी कि पार्षद पद के प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा तीन लाख रुपये तय की गई है, जबकि मेयर पद के प्रत्याशियों के लिए यह सीमा 25 लाख रुपये निर्धारित है।

ए पी बाज़पेय, रिटर्निंग अफ़सर

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