ऋषिकेश। 08 सितम्बर 2024 को कोतवाली ऋषिकेश में दर्ज की गई तहरीर के अनुसार, श्री विक्रम सिंह पुत्र दीप सिंह भण्डारी निवासी ग्राम भेन्तला, प्रतापनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल ने सूचना दी कि उनका भाई भरत सिंह भण्डारी (43 वर्ष), जो कि एक मिनी बस का परिचालक था, ऋषिकेश बस अड्डे पर मृत अवस्था में मिला। उन्हें संदेह था कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी हत्या कर शव को बस के पास फेंक दिया है।
तहरीर के आधार पर कोतवाली ऋषिकेश में मु0अ0सं0- 480/2024 धारा 103(1) BNS बनाम अज्ञात के तहत मामला दर्ज किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुए विशेष दिशा-निर्देश दिए गए और आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु अलग-अलग टीमों का गठन किया गया।
पुलिस टीम ने घटना की जांच शुरू की और आसपास के लोगों से जानकारी प्राप्त की। 09 सितम्बर 2024 को पूछताछ के आधार पर बस चालक धाम सिंह रावत (53 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया। धाम सिंह रावत पर आरोप है कि उसने गैर इरादतन हत्या की है।
पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह लगभग 25 वर्षों से ड्राइवरी का कार्य कर रहा है। मृतक भरत सिंह के मामा की गाड़ी चलाने के बाद, पिछले 15-20 दिनों से वह भरत सिंह की गाड़ी चला रहा था। 07 सितम्बर 2024 को, अभियुक्त और भरत सिंह ने बस अड्डे पर शराब पी और इसी दौरान दोनों के बीच मृतक के मामा की गाड़ी को लेकर बहस हो गई। बहस के दौरान, भरत सिंह को धक्का लग गया और वह बस की छत से गिर पड़ा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त ने घटना से डरकर मौके से भागने का दावा किया।
अभियुक्त की गिरफ्तारी और घटना की जांच के बाद, हत्या के इरादे के बिना अचानक हुई घटना के चलते धारा 103(1) BNS की घटोत्तरी और धारा 105 BNS की बढ़ोत्तरी की गई।
पुलिस टीम मे प्रभारी निरीक्षक राजेन्द्र सिंह खोलिया, कोतवाली ऋषिकेश, व0उ0नि0 विनोद कुमार, उ0नि0 कविन्द्र राणा, उ0नि0 नवीन डंवगवाल, कानि0 दिनेश महर, कानि0 शीशपाल, कानि0 विकास, कानि0 प्रेम सिंह, उ0नि0 आदित्य सैनी (SOG), हे0कानि0 विशाल शर्मा (SOG), कानि0 नवनीत नेगी (SOG), कानि0 मनोज (SOG) मौजूद रहे।