एएनपीआर कैमरों से ई-चालान तेज, वाहन स्वामियों को मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य: एआरटीओ का निर्देश

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हल्द्वानी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन वी.के. सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 136A तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 167A के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एवं प्रवर्तन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। इसी के तहत प्रदेश के 37 स्थानों पर एएनपीआर कैमरे स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से तेज रफ्तार व अन्य उल्लंघनों पर ई-चालान किए जा रहे हैं। इसके अलावा इंटरसेप्टर, टास्क फोर्स और प्रवर्तन दलों द्वारा रडारगन की सहायता से भी ओवरस्पीडिंग के ऑनलाइन चालान किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि इन दोनों स्थितियों में वाहनों को मौके पर रोकना या कागज़ात जब्त करना लगभग संभव नहीं होता है। ऐसे में यदि वाहन पंजीयन विवरण में वाहन स्वामी का सही मोबाइल नंबर दर्ज या अपडेट नहीं है, तो चालान की सूचना समय पर प्राप्त नहीं हो पाती, जिससे ऑनलाइन भुगतान करने में देरी होती है। साथ ही वाहन बीमा और प्रदूषण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए भी आधार आधारित ओटीपी की व्यवस्था लागू है, जिसके लिए मोबाइल नंबर का सही होना आवश्यक है।

एआरटीओ वी.के. सिंह ने आम जनता से आग्रह किया कि सभी वाहन स्वामी अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर को अवश्य अपडेट करें। लोग परिवहन विभाग की वेबसाइट Parivahan.gov.in के माध्यम से घर बैठे मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी कार्यदिवस में संबंधित कार्यालय में उपस्थित होकर भी वाहन पंजीयन विवरण में सही मोबाइल नंबर दर्ज कराया जा सकता है।


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