
नैनीताल। खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए मा० न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने विभिन्न वादों की सुनवाई के बाद अलग-अलग प्रतिष्ठानों और संचालकों पर कुल ₹4,20,000 का अर्थदण्ड लगाया है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत हुई सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी अंजनी कुमार तिवारी ने पक्ष रखा। सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने संबंधित धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए कई होटल, रेस्टोरेंट और खाद्य प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया।
इन प्रतिष्ठानों पर लगाया गया अर्थदण्ड
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 27(3)(ए) के तहत कुशाल सिंह नेगी द्वारा संचालित कार्बेट एडवेंचर रिजॉर्ट एंड स्पा प्राइवेट लिमिटेड की इकाई बैलपड़ाव, रामनगर तथा नई दिल्ली स्थित शाखा पर ₹50,000 का अर्थदण्ड लगाया गया।
इसी क्रम में रोहित जोशी (मैनेजर, होटल आरिफ कास्टल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड), मल्लीताल को ₹80,000 का जुर्माना लगाया गया।
बुद्धि सागर द्वारा संचालित दिल्ली के मशहूर राजमा चावल, बेस अस्पताल गेट के पास, हल्द्वानी पर ₹20,000 का अर्थदण्ड लगाया गया।
अख्तर खान (उत्तरॉचल किराना स्टोर, लालकुआं) और अमित अग्रवाल (गणपत राम एंड सन्स, लालकुआं) पर ₹50-50 हजार का अर्थदण्ड लगाया गया।
धीरेन्द्र सिंह (कुमाऊँनी रसोई, लामाचौड़ हल्द्वानी) पर ₹25,000 तथा योगेश सनवाल (सिक्स सीजन रिजॉर्ट, नया गांव कालाढूंगी) पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया गया।
आशीष सिंह (त्रिदेव रेस्टोरेंट, सलड़ी) पर ₹25,000, संजय पाल (कठघरिया चौराहा हल्द्वानी) पर ₹25,000, राजेन्द्र प्रसाद (प्रजापति सेल्स, हल्द्वानी) पर ₹20,000 तथा सुनील पाल (आर.के. मटन एंड चिकन शॉप, हल्द्वानी) पर ₹25,000 का अर्थदण्ड लगाया गया।
खाद्य मानकों के पालन के निर्देश
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षा मानकों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।


