विवाह सीजन में पुलिस की सख़्ती: बारात में पहियों वाले झालर व बड़े DJ पूरी तरह बैन

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हल्द्वानी। शहर में विवाह सीजन के दौरान बढ़ते ट्रैफिक दबाव और अव्यवस्थित बारातों से होने वाली समस्याओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर 27 नवंबर 2025 को कोतवाली हल्द्वानी परिसर स्थित सभागार में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसपी क्राइम/नैनीताल जगदीश चंद्रा ने की, जबकि सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान विशेष रूप से मौजूद रहे।

गोष्ठी में शहर के सभी बैंकट हॉल संचालकों एवं DJ स्वामियों को आगामी विवाह समारोहों के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने हेतु कड़े निर्देश जारी किए गए।

जारी किए गए मुख्य निर्देश

  • पहियों वाले बड़े लाइटिंग झालरों पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर जप्ती की कार्रवाई की जाएगी।
  • केवल हाथ से उठाकर चलाए जाने वाले लाइटिंग झालर ही अनुमति योग्य।
  • बारात घर/वेन्यू के प्रवेश द्वार से बारात की लंबाई अधिकतम 200 मीटर तक सीमित रखनी होगी।
  • बारात की हेड और टेल को अनुशासित व सुव्यवस्थित रूप से संचालित करना अनिवार्य।
  • सड़क पर हाई-बेस बड़े DJ के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध
  • रात 10 बजे के बाद DJ बजाने पर पूर्ण रोक, शिकायत मिलने पर DJ की तत्काल जप्ती होगी।
  • पुलिस अधिकारी मौके पर अनियमितता पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई करेंगे।

गोष्ठी में प्रभारी निरीक्षक अमर चंद्र शर्मायातायात निरीक्षक महेश चंद्राSSI रोहिताश सहित शहर के कई बैंकट हॉल व DJ संचालक उपस्थित रहे।

पुलिस प्रशासन का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य शहर में यातायात सुचारू रखना, स्थानीय नागरिकों की शांति सुनिश्चित करना और विवाह समारोहों की व्यवस्थाओं को नियंत्रित एवं सुरक्षित बनाना है।


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