
हल्द्वानी। सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ प्रवर्तन अरविंद पाण्डे ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि मालवाहक वाहनों में खुले रूप से बाहर निकले सरिया, लोहे के पाइप या अन्य लंबी धातु सामग्री का परिवहन गंभीर हादसों को जन्म दे सकता है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सरिया या लंबे पाइप केवल उसी लंबाई के उपयुक्त ट्रक या मालवाहक वाहन में ही ले जाए जाने चाहिए, जिससे सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों और राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यदि किसी कारणवश ऐसी सामग्री का परिवहन करना आवश्यक हो तो उसे पूरी तरह सुरक्षित तरीके से पैक करना अनिवार्य होगा। सरिया या पाइप के खुले सिरों को कपड़े या अन्य सुरक्षा सामग्री से ढकना जरूरी है, ताकि पीछे से आने वाले वाहनों या व्यक्तियों को किसी प्रकार की चोट न पहुंचे।
आरटीओ प्रवर्तन अरविंद पाण्डे ने बताया कि हाल ही में अभियान के दौरान एक ई-रिक्शा को पकड़ा गया, जिसमें लंबा पाइप खतरनाक तरीके से पीछे की ओर बाहर निकला हुआ था। छोटे वाहनों में इस प्रकार की भारी और लंबी सामग्री का परिवहन अत्यंत जोखिमपूर्ण होता है और बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए मौके पर ही ई-रिक्शा को जब्त कर लिया गया।
उन्होंने मालवाहक वाहन चालकों, ई-रिक्शा संचालकों और यात्री वाहन चालकों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की खतरनाक या असुरक्षित सामग्री अपने वाहनों में न ले जाएं तथा परिवहन के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का पालन करें। आरटीओ प्रवर्तन ने दो टूक कहा कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त प्रवर्तन अभियान जारी रहेगा।


