निर्वाचन आयोग ने राजतेनिक दलों को पोस्टर छपवाने के संबंध में दिए निर्देश

Spread the love

हल्द्वानी। लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दौरान प्रचार-प्रसार हेतु राजनैतिक दलों और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा मुद्रित किये जाने वाली पम्पलेटों, पोस्टर आदि के सम्बन्ध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 1275 के अन्तर्गत पम्पलेटों, पोस्टर आदि के मुद्रण पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है।

आशय की जानकारी देते हुए अपर जिला अधिकारी/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी पी आर चौहान ने बताया कि राजनैतिक दलों निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन से सम्बन्धित को ही पम्पलेटों, हैण्ड बिल आदि किसी भी प्रेस में छापी / छपवायी जाती है। तो उक्त नियम के अन्तर्गत अनुपालन करते हुए परिशिष्ट “क” एवं “ख” में वांछित सूचना भरते हुए छपाई जाने वाली समस्त पम्पलेटों, पोस्टरों, हैण्ड बिलों आदि की एक – एक प्रति कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने मुद्रित और प्रकाशित की जाने वाली सामग्री में मुद्रित करने वाले प्रेस का नाम एवं मुद्रित की जाने वाली सामग्री की संख्या प्रिंट लाईन अनिवार्य रूप अंकित होना चाहिए।


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *