रौब झाड़ने के शौक ने खिलाई हवालात की हवा, खिलौना पिस्टल लहराने वाले 3 युवक पुलिस की गिरफ्त में

देहरादून। सोशल मीडिया पर रौब झाड़ने और खुद को दबंग दिखाने के शौक ने तीन युवकों को पुलिस थाने पहुंचा दिया। राजपुर रोड पर चलती कार से तमंचा लहराने का वीडियो वायरल होने के बाद देहरादून पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। जांच में वीडियो में दिखाई दे रहा हथियार असली तमंचा नहीं, बल्कि खिलौना पिस्टल निकला, जिसे युवक दशहरा मेले से खरीदकर लाए थे।

जानकारी के अनुसार, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें स्विफ्ट डिजायर कार में सवार एक युवक सार्वजनिक मार्ग पर कार से बाहर पिस्टल जैसी वस्तु लहराता दिखाई दे रहा था। सार्वजनिक स्थान पर इस तरह हथियारनुमा वस्तु का प्रदर्शन किए जाने से आमजन में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा होने की आशंका थी। मामले का संज्ञान लेते हुए एसएसपी देहरादून ने कार सवार व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए।

निर्देशों के क्रम में पुलिस टीम ने वायरल वीडियो में दिखाई दे रही कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर वाहन को ट्रेस किया और उसके स्वामी के संबंध में जानकारी जुटाई। इसके बाद कार सवार युवकों को आवश्यक कार्रवाई के लिए थाने लाया गया। पूछताछ और जांच के दौरान सामने आया कि वीडियो में लहराई जा रही वस्तु खिलौना पिस्टल थी, जिसे युवक दशहरा मेले से खरीदकर लाए थे। पुलिस की जांच में भी हथियार के खिलौना होने की पुष्टि हुई।

हालांकि, युवकों द्वारा सार्वजनिक मार्ग पर इस तरह खिलौना पिस्टल लहराने से लोगों में भ्रम और डर की स्थिति पैदा हो सकती थी। साथ ही, इस तरह की हरकत से सोशल मीडिया पर कानून-व्यवस्था को लेकर गलत संदेश जाने की आशंका भी थी। इसी को देखते हुए पुलिस द्वारा संबंधित युवकों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस के अनुसार, इस मामले में शशांक कुमार और अक्षय कुमार, दोनों निवासी डीएल रोड, डालनवाला, देहरादून तथा अर्पित गुप्ता निवासी सीमेंट रोड, डालनवाला, देहरादून को थाने लाया गया। दून पुलिस ने आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया पर रील बनाने, लाइक बटोरने या प्रसिद्धि पाने के लिए इस तरह की गैर-जिम्मेदाराना हरकतें न करें। सार्वजनिक स्थानों पर हथियार जैसी वस्तुओं का प्रदर्शन अनावश्यक भय और भ्रम पैदा कर सकता है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि इस प्रकार के कृत्यों पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।