अब बिना तारीख नहीं बिकेगी खुली मिठाई! 26 अक्टूबर से उत्तराखंड में नया नियम लागू

देहरादून। उत्तराखंड में मिठाई और बेकरी उत्पाद बेचने वाले कारोबारियों के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने नया नियम लागू करने का निर्णय लिया है। अब प्रदेशभर में बिक्री के लिए रखी खुली मिठाइयों पर भी उनके निर्माण की तारीख और उपयोग की अंतिम तिथि यानी एक्सपायरी डेट प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था 26 अक्टूबर 2026 से लागू होगी। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

जारी आदेश के अनुसार, दुकानों में खुली और बिना पैकेट वाली मिठाइयों एवं बेकरी उत्पादों की ट्रे, कंटेनर या काउंटर पर निर्माण की तारीख (Date of Manufacturing) और उपयोग की अंतिम तिथि (Expiry Date) अथवा ‘यूज बाय डेट’ स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। इसका उद्देश्य ग्राहकों को खाद्य पदार्थों की ताजगी और उनके सुरक्षित उपभोग की अवधि के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराना है।

खाद्य सुरक्षा विभाग के संज्ञान में आया था कि मिठाई प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के दौरान कई जगह उपभोक्ताओं को मिठाइयों की निर्माण तिथि और उनके उपयोग की अवधि से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी। मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की गुणवत्ता एवं ताजगी समय बीतने के साथ प्रभावित हो सकती है। ऐसे में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए यह जानकारी प्रदर्शित करना आवश्यक माना गया है।

आदेश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए उपभोक्ताओं के हितों और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा पर जोर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत दुकानदारों को खुली मिठाइयों के मामले में भी निर्माण और उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी ग्राहकों को उपलब्ध करानी होगी।

इस फैसले से त्योहारों और शादी-विवाह के सीजन में मिठाई खरीदने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। ग्राहक अब मिठाई खरीदते समय जान सकेंगे कि वह कब तैयार की गई थी और उसे कब तक खाना उचित होगा। इससे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर पारदर्शिता बढ़ने के साथ ही दुकानदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

खाद्य सुरक्षा विभाग का यह कदम उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने और सुरक्षित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।