कोटद्वार— देशभर में बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने इस जघन्य हत्याकांड में तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला दो साल आठ महीने लंबी चली सुनवाई के बाद आया है, जिसने पूरे प्रदेश और देश की जनता की निगाहें इस मामले पर टिकाई रखीं। सुनवाई के दौरान अदालत में कुल 47 गवाहों को पेश किया गया और तमाम सबूतों की गहराई से जांच की गई। इस केस की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन भी किया गया था, जिसने 500 से अधिक पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अंकिता भंडारी की हत्या ने समाज को झकझोर कर रख दिया था और यह मामला लंबे समय तक मीडिया और जनआक्रोश का केंद्र बना रहा।
अंकिता भंडारी हत्याकांड: तीनों दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट का बड़ा फैसला
