नैनीताल में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर 17 के खिलाफ कार्रवाई, ₹3.45 लाख का जुर्माना

हल्द्वानी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नैनीताल जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता से जुड़े मामलों में कार्रवाई करते हुए 17 फर्मों एवं संबंधित व्यक्तियों पर कुल 3 लाख 45 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एवं न्याय निर्णयन अधिकारी विवेक राय ने विभिन्न मामलों की सुनवाई के बाद यह कार्रवाई की।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन, लाइसेंस या पंजीकरण के बिना कारोबार करने, दूध और खोया में मिलावट अथवा अधोमानक खाद्य पदार्थों, अवसान तिथि के बाद भी खाद्य सामग्री रखने और बेचने तथा कालातीत सामग्री से भोजन तैयार करने जैसे मामलों में अर्थदंड लगाया गया है। इसके अलावा गंदगी और अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं विक्रय करने के मामलों को भी कार्रवाई का आधार बनाया गया। अधिकारियों के अनुसार, ऐसे कृत्य आमजन के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने के साथ अनुचित लाभ कमाने का माध्यम बन सकते हैं।

इन फर्मों और संबंधित व्यक्तियों पर लगा जुर्माना

अर्थदंड की सूची में एसएफ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, पंतनगर पर दो अलग-अलग मामलों में 75-75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एमएम होटल्स लिमिटेड, मल्लीताल नैनीताल से संबंधित राकेश चंद्र मिश्रा पर 25 हजार रुपये, गदरपुर निवासी सरताज अली पर 30 हजार रुपये और मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी स्थित कैंटीन/मेस से संबंधित योगेश सनवाल एवं प्रज्ञान भारद्वाज पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

इसी क्रम में हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा चौराहे स्थित मैसर्स मित्रा दा चाप से संबंधित कैलाश चंद्र पर 20 हजार रुपये, मंगल पड़ाव की आसिफ चिकन शॉप से संबंधित फैजुद्दीन पर 15 हजार रुपये और वनभूलपुरा स्थित न्यू बॉम्बे फूड प्रोडक्ट्स से संबंधित सिराज अहमद पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

इसके अतिरिक्त न्यू हजारा एंड कंपनी, मंगल पड़ाव के अमित अंजना, मनोज स्वीट्स, भतरोजखान के भुवन पंत, हल्द्वानी निवासी राजेन्द्र प्रसाद और माधवी जनरल स्टोर, छड़ा खैरना से संबंधित दिनेश कुमार पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

वहीं, कालाढूंगी निवासी सुखवंत सिंह, मल्लीताल नैनीताल निवासी सरोज, हल्द्वानी की वैष्णवो डेयरी से संबंधित संजय दिवाकर, आरके मटन एंड चिकन शॉप से संबंधित सुनील पाल तथा धारी क्षेत्र के लक्ष्मण सिंह बिष्ट पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की संबंधित धाराओं के अंतर्गत की गई इस कार्रवाई का उद्देश्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, स्वच्छता मानकों का पालन कराना और आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है।