
हल्द्वानी। उत्तराखंड बार काउंसिल के मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। नगर मजिस्ट्रेट एपी बाजपेई द्वारा मतदान स्थल के आसपास 200 मीटर की परिधि में धारा 163 लागू कर दी गई है।

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार उत्तराखंड बार काउंसिल के मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
धारा 163 लागू होने के बाद मतदान स्थल के आसपास भीड़ जुटाने, नारेबाजी, हथियार लेकर चलने और शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने मतदान प्रक्रिया में शामिल अधिवक्ताओं और आम नागरिकों से नियमों का पालन करने तथा शांतिपूर्ण मतदान में सहयोग करने की अपील की है।


